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राजपुर में शातिर अपराधी जिलाबदर, एक माह तक जिले की सीमा से बाहर

राजपुर थाना क्षेत्र में भय का पर्याय बने आरोपी पर चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे; जिले की सीमा में घुसने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

कानपुर देहात। जनपद के राजपुर थाना क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह ने एक शातिर अपराधी कल्लू सिंह पुत्र रामलखन सिंह को एक माह के लिए जिलाबदर कर दिया है।यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है।आरोपी कल्लू सिंह पर शस्त्र अधिनियम,सरकारी कर्मचारी से मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने और चोरी समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।जिला प्रशासन ने उसे शातिर और अपराध करने का अभ्यस्त बताया है।प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है।

पुलिस रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि उसके प्रभाव और डर के कारण आमजन उसके खिलाफ सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाते हैं।जिला प्रशासन ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और भविष्य में कानून व्यवस्था के लिए उत्पन्न हो सकते वाले खतरे को गंभीरता से लिया है।आदेश में कहा गया है कि ऐसे अपराधी की गतिविधियों से सामान्य नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो सकता है।

थाना प्रभारी राजपुर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 24 अगस्त को कल्लू सिंह के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई थी।आरोपी को एक माह तक जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।पुलिस उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है।आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।इस जिलाबदर की कार्यवाही से क्षेत्र के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।

 

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