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‘ऑपरेशन कनविक्शन’: धमकी और जबरन दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद

कानपुर देहात न्यायालय ने अनिल कुमार को 40,000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई

कानपुर देहात: जनपद में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत, आज कानपुर देहात न्यायालय ने महिला संबंधी अपराध के एक गंभीर मामले में दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (पी.वे.), घाटमपुर, उत्तर मध्य रेलवे ने सूचित किया है कि रेलवे यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, घाटमपुर से जहानाबाद को जाने वाली सड़क पर हमीरपुर-घाटमपुर सेक्शन के मध्य स्थित रेलवे समपार संख्या-60 (रेलवे किलोमीटर 1393/17-18) पर रेल मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। यह कार्य 09 नवंबर 2025 को रात्रि 10:00 बजे से शुरू होकर 10 नवंबर 2025 को प्रातः 06:00 बजे तक चलेगा। यह मरम्मत कार्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान घाटमपुर से जहानाबाद जाने वाले वाहन चालक आनूपुर मोड़ से परास होते हुए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

यह थी घटना

यह मामला दिनांक 4 अप्रैल 2020 का है। थाना शिवली में अनिल कुमार पुत्र पूरन लाल राठौर (निवासी मोहल्ला साकेतनगर, कस्बा, शिवली) के विरुद्ध घर में घुसकर नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी।

न्यायालय का फैसला

माननीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश/एफटीएसीटी प्रथम जनपद कानपुर देहात ने ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत, अभियुक्त अनिल कुमार को दोषी सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक ने प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ित को त्वरित न्याय व अपराधी को सजा दिलाने हेतु ऑपरेशन कनविक्शन जारी रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सजा को समाज में कानून और शांति व्यवस्था तथा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

aman yatra
Author: aman yatra

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