कानपुर देहात में धारा 163 लागू: 16 फरवरी 2026 तक रहेंगे कड़े प्रतिबंध
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने, सभा करने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध।

कानपुर देहात: आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हुए कानपुर देहात प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निषेधाज्ञा 16 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन और बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क
जनवरी और फरवरी माह में नववर्ष, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे कई प्रमुख पर्व मनाये जाने हैं। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे किसी जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
सोशल मीडिया और हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अफवाह फैलाने या किसी महापुरुष का अनादर करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और वाहनों पर हुड़दंग करने वाले युवाओं पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
ड्रोन और हथियारों के प्रयोग पर पाबंदी
सुरक्षा एजेंसियों को छोड़कर जिले में किसी भी व्यक्ति को ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति लाठी, बल्लम, भाला या तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं कर सकेगा। परीक्षा की शुचिता भंग करने या किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न से जुड़े कृत्यों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।



