राम नवमी अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट: 27 मार्च को नहीं रहेगा बैंक अवकाश, शासन ने जारी किया शुद्धि पत्र
जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जारी किया संशोधित कार्यालय ज्ञाप।

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा राम नवमी के अवकाश को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया गया है। पहले से घोषित सूचना के विपरीत, अब 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अधीन नहीं माना जाएगा।
क्या है नया आदेश?
जिलाधिकारी कानपुर देहात कपिल सिंह द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा 25 मार्च 2026 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि 27 मार्च 2026 (दिन शुक्रवार) को राम नवमी के उपलक्ष्य में जो सार्वजनिक अवकाश घोषित था, वह निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत नहीं रहेगा।
बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा असर
सामान्य तौर पर निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के तहत होने वाले अवकाश बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं। शासन के इस ताज़ा शुद्धि पत्र के बाद अब 27 मार्च को बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से होने की संभावना है। इससे पहले राम नवमी के उपलक्ष्य में 26 मार्च को अवकाश घोषित किया गया था, जिसके क्रम में 27 मार्च को भी अवकाश की चर्चा थी, लेकिन अब उसे संशोधित कर दिया गया है।
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