कानपुर देहात- अवैध कोचिंग संचालकों पर गिरेगी गाज: डीआईओएस ने दी चेतावनी, तत्काल पंजीकरण कराने के निर्देश
3 साल पूरे कर चुके कोचिंग सेंटरों को नवीनीकरण कराना अनिवार्य।

कानपुर देहात में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) बृज भूषण चौधरी ने जनपद के सभी कोचिंग सेंटर और विद्यालयों के संचालकों के लिए कड़ा फरमान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के चल रहे संस्थानों को बन्द करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
3 साल की अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण अनिवार्य
डीआईओएस बृज भूषण चौधरी ने बताया कि जिन कोचिंग सेंटरों का 3 वर्षों का पंजीकरण कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उन्हें तत्काल अपना नवीनीकरण (Renewal) कराना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटरों को अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया गया है कि वे पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लें।
बिना मान्यता वाले स्कूलों पर भी होगी कार्रवाई
कोचिंग सेंटरों के साथ-साथ जिला प्रशासन की नजर उन अमान्य विद्यालयों पर भी है जो बिना सरकारी मान्यता के चल रहे हैं। विभाग ने ऐसे स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। यदि औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी विद्यालय या कोचिंग सेंटर बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पाया गया, तो उसके संचालक के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर व भारी जुर्माने जैसी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
औचक निरीक्षण के लिए टीमें तैयार
प्रशासन ने अवैध शिक्षा केंद्रों पर लगाम कसने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें कभी भी जनपद के विभिन्न ब्लॉकों और कस्बों में औचक निरीक्षण करेंगी। डीआईओएस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संस्थानों में ही कराएं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।



