ऑपरेशन कन्विक्शन: गांजा तस्करी के आरोपी को मिली जेल, कानपुर देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुई सजा
वर्ष 2016 में 11 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था आरोपी।

कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ को एक और बड़ी सफलता मिली है। शिवली पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
11 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ था अभियुक्त
मामला वर्ष 2016 का है, जब शिवली थाना पुलिस ने शिवली-कल्याणपुर मार्ग पर ग्राम निहुटा के पास से अभियुक्त रज्जन नाथ (निवासी नहरी बरी) को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 11 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा था।
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी
विवेचक द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए साक्ष्य संकलन किया गया और दिसंबर 2016 में ही माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन टीम ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्यायालय में गवाहों की समय पर उपस्थिति और सही तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। पुलिस की इस ठोस पैरवी के कारण अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफलता मिली।
माननीय न्यायालय का निर्णय
साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय ए.डी.जे.-5/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट, कानपुर देहात ने अभियुक्त रज्जन नाथ को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत 02 माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त संदेश देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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