ऑपरेशन कन्विक्शन: शिवली पुलिस की पैरवी से गांजा तस्कर को 1 माह की सजा व 10 हजार का जुर्माना
एडीजे-5 एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड न देने पर भुगतना होगा 15 दिन का अतिरिक्त कारावास

- वर्ष 2016 में 1.4 किलो अवैध गांजे के साथ पकड़ा गया था अभियुक्त सुरेन्द्र दिवाकर
कानपुर देहात: जनपद के थाना शिवली पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने गांजा तस्करी के 10 साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, कानपुर देहात ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए 01 माह का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
मामला वर्ष 2016 का है, जब 28 अगस्त 2016 को शिवली पुलिस ने अभियुक्त सुरेन्द्र दिवाकर (पुत्र रघुवीर दिवाकर, निवासी चौबेपुर, कानपुर नगर) के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। इस संबंध में थाना शिवली पर धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए 27 नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में निरंतर प्रभावी पैरवी की गई। गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अर्थदंड जमा न करने की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



