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कानपुर देहात: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का असर: 27 साल पुराने रोड एक्सीडेंट मामले में दोषी को सज़ा

भोगनीपुर कोर्ट ने जुर्म कबूलने पर दोषी गोविन्द प्रसाद को सुनाया फैसला, ₹1,200 का अर्थदंड

कानपुर देहात: कानपुर देहात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आज भोगनीपुर की कोर्ट ने 27 साल पुराने एक सड़क दुर्घटना और क्षतिग्रस्त करने के मामले में फैसला सुनाया। पुलिस की त्वरित विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को सजा मिल सकी।

यह मामला 18 जून 1998 का है। अभियुक्त गोविन्द प्रसाद निवासी दलपत खेड़ा, उन्नाव, ने लापरवाही और तेजी से वाहन चलाते हुए वादी के वाहन में टक्कर मार दी थी, जिससे वादी को चोटें आई थीं और उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर में धारा 279/338/427 भादवि के तहत मुकदमा (मु0अ0सं0 141/1998) दर्ज किया गया था।

त्वरित विवेचना और दोषसिद्धि

विवेचक ने घटना के वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन किया और केवल 19 दिनों के भीतर (07.07.1998 को) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस की त्वरित कार्यवाही, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी समन्वय के कारण आज इस पुराने मामले का निस्तारण हो सका।

कोर्ट का फैसला

माननीय न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट (जेएम) भोगनीपुर ने आज अभियुक्त गोविन्द प्रसाद द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उन्हें दोष सिद्ध करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को कोर्ट उठने तक की सज़ा और ₹1,200 (बारह सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के माध्यम से पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और अपराधी को समय पर सजा मिले, भले ही मामला कितना भी पुराना क्यों न हो।

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