कानपुर देहात में 31 साल पुराने लूट और मर्डर केस में बड़ा फैसला: अभियुक्त इरफान को आजीवन कारावास की सजा
ऑपरेशन कन्विकशन के तहत भोगनीपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक निर्णय

कानपुर देहात। जनपद में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कन्विकशन’ को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना भोगनीपुर क्षेत्र में करीब 31 साल पहले हुए एक जघन्य हत्याकांड और लूटपाट के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे-03 ने मुख्य अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला साल 1995 का है। 7 मार्च 1995 को भोगनीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उदईपुर में अभियुक्त इरफान पुत्र उस्मान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर मारपीट और भयंकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के संबंध में थाना भोगनीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 76/1995 धारा 396 भादवि (डकैती के दौरान हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस की मजबूत चार्जशीट और प्रभावी पैरवी लाई रंग
घटना के बाद विवेचक ने मामले की गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए वादी और गवाहों के बयानों के आधार पर ठोस साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अगस्त 1995 को ही माननीय न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी थी।
मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने अदालत में बेहद प्रभावी पैरवी की। गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश कर उनके बयान दर्ज कराए गए और वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने रखा गया, जिससे आरोपी का बच निकलना नामुमकिन हो गया।
उम्रकैद के साथ लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना
सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद माननीय न्यायालय एडीजे-03 जनपद कानपुर देहात ने अभियुक्त इरफान को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को अदा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
प्रशासन का मानना है कि इतने पुराने मामले में अपराधियों को मिली यह कड़ी सजा समाज में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी और जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।



