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तीन मृतक व्यापारियों के वारिसों को दी गई दस – दस लाख रु0 की सहायता धनराशि

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जी०एस०टी० विभाग कौशाम्बी द्वारा मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रु0 की सहायता धनराशि दी गई है। राज्य कर विभाग (जी०एस०टी) कौशाम्बी द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत तीन व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वारिसों को 10 -10 लाख रु0 सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी कमिश्नर राज्य कर कौशाम्बी राजेश कुमार मौर्या द्वारा प्रदान किया गया

कौशांबी। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जी०एस०टी० विभाग कौशाम्बी द्वारा मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रु0 की सहायता धनराशि दी गई है। राज्य कर विभाग (जी०एस०टी) कौशाम्बी द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत तीन व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वारिसों को 10 -10 लाख रु0 सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी कमिश्नर राज्य कर कौशाम्बी राजेश कुमार मौर्या द्वारा प्रदान किया गया।

फर्म अरनव एजेंसी पश्चिम शरीरा के प्रो० स्व० अंकुश केशरवानी की पत्नी श्रीमती राखी केशरवानी, फर्म महाशक्ति ट्रेडर्स अझुआ के प्रो० स्व० हर्ष कुमार के पिता श्री अवधेश कुमार तथा फर्म जगदम्बा मशीनरी स्टोर भरवारी के प्रो० स्व० मोहन लाल की पत्नी श्रीमती सुषमा देवी को 10-10 लाख रूपये की सहायता राशि का आदेश राज्य कर कार्यालय जनपद कौशाम्बी में डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार मौर्या द्वारा दिया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष प्रवेश केशरवानी, असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर योगेश बोहरे, राज्य कर अधिकारी चन्द्रदेव अग्रहरी व एडवोकेट अरूण केशरवानी आदि उपस्थित रहे हैं।

राजकुमार पत्रकार अखंड भारत संदेश पूरामुफ्ती 9621639625

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