सरप्लस अध्यापकों का जिले के अंदर होगा स्वैच्छिक समायोजन
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को स्वेच्छा से जिले के अंदर (अंतःजनपदीय) स्थानांतरण/समायोजन करवाने के लिए आदेश जारी किया गया है हालांकि इन शिक्षकों को सात साल (2017 के) बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर मिलेगा।

- शिक्षकों को मिला जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर
- 7 साल बाद शिक्षकों की मुराद होगी पूरी
राजेश कटियार, कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को स्वेच्छा से जिले के अंदर (अंतःजनपदीय) स्थानांतरण/समायोजन करवाने के लिए आदेश जारी किया गया है हालांकि इन शिक्षकों को सात साल (2017 के) बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर मिलेगा।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय 25 जून से 29 जून यानी 5 दिन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में 30 जून तक जमा करनी होगी। 3 जुलाई को साफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी और इसी दिन शिक्षकों को कार्यमुक्त भी किया जायेगा। परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए समय सारिणी जारी कर दी है।
स्वेच्छा से जिले के अंदर स्थानांतरण किए जाने की मांग शिक्षक कई वर्षों से कर रहे थे। आदेश के अनुसार मानक से अधिक अध्यापक वाले प्रत्येक विद्यालय के सरप्लस शिक्षकों की संख्या व अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्ति पदों की संख्या पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी।
विद्यालय में आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में से कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं भरने वालों का आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसमें शिक्षक-छात्र का अनुपात मानक के अनुरूप रहने तक स्थानांतरण किए जाएंगे। साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरिष्ठता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता क्रम में दिए अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के विकल्पों के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। शिक्षकों के आवेदन बीएसए सत्यापित करेंगे।
जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी तथा आयु भी समान होने पर शिक्षक के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लाभ दिया जाएगा। यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिह्नित कर 20 से 24 जून तक सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। इसी के अनुरूप शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन 25 जून से 29 जून तक किया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 30 जून को जमा करनी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की कार्यवाही 30 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। 3 जुलाई को स्थानांतरण सूची निर्गत की जाएगी और उसी दिन शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।



