मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: कानपुर में 1918 जोड़ों के लिए खुशखबरी
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर नगर में 1918 जोड़ों के लिए शादी के शुभ अवसर की तारीखें तय कर दी गई हैं।

कानपुर: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर नगर में 1918 जोड़ों के लिए शादी के शुभ अवसर की तारीखें तय कर दी गई हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में जनवरी से मार्च तक कुल 27 तिथियां इस योजना के लिए निर्धारित की गई हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
- पात्रता: कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: शादी के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- अन्य श्रेणियां: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक पात्र आवेदक विभागीय पोर्टल/वेबसाइट- https://cmsvy.upsdc.gov.in पर विवाह के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या मिलेंगे लाभ?
- आर्थिक सहायता: कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- सामग्री: कन्या को 10,000 रुपये मूल्य की शादी की सामग्री (कपड़े, बिछिया, चांदी के पायल आदि) प्रदान की जाएगी। विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को 5,000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी।
- कार्यक्रम आयोजन: विवाह समारोह के लिए भोजन, पंडाल, फर्नीचर आदि की व्यवस्था के लिए 6,000 रुपये का खर्च किया जाएगा।
क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह को सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना समाज में विवाह के खर्च को कम करने और दहेज प्रथा को खत्म करने में भी मदद करेगी।
अन्य जानकारी
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



