सावधान! मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाया तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, आरटीओ सख्त
सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त।

कानपुर देहात: परिवहन आयुक्त के निर्देश पर कानपुर देहात के उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने वाहन डीलरों और गैराज संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। एआरटीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले वर्कशॉप संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
लापरवाही पर होगी जेल और भारी आर्थिक दंड
मोटरयान अधिनियम की धारा 182A(3) के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले गैराज संचालकों पर प्रति उपकरण 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अनधिकृत परिवर्तन (अल्ट्रेशन) कराने वाले वाहन स्वामियों को छह माह की जेल या जुर्माना हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का पंजीयन (RC) भी निलंबित किया जाएगा।
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