कानपुर देहात : दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दोषी को 10 वर्ष की कठोर सजा
थाना शिवली पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से अपराधी को मिली जेल

कानपुर देहात: 09.04.2024 को आरोपी सलामत अली पुत्र लियाकतअली निवासी वार्ड न0 02 मोहल्ला शिवाजीनगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा वादिनी को बहला फुसला कर ले जाकर जबरन दुष्कर्म करना व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देना एवं मस्जिद में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे-15/ पॉक्सो एक्ट कोर्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा MissionShakti5 अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त सलामत अली उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
09.04.2024 को अभियुक्त सलामत अली पुत्र लियाकतअली निवासी वार्ड न0 02 मोहल्ला शिवाजीनगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा वादिया को बहला फुसला कर ले जाकर जबरन दुष्कर्म करना व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देना एवं मस्जिद में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 366/376/506 भादवि0 व 67 आईटी एक्ट एवं 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सलामत अली उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त सलामत अली उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.05.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त सलामत अली उपरोक्त को दोषी ठहराया गया। पीड़िता को त्वरित न्याय व अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
माननीय न्यायालय एडीजे-15/ पॉक्सो कोर्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा आज दिनांक 17.03.2026 को #MissionShakti5 अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त सलामत अली पुत्र लियाकतअली निवासी वार्ड न0 02 मोहल्ला शिवाजीनगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 15,000 के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 10 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में महिला सम्बन्धी अपराधो की रोकथाम व कानून और शान्ति व्यवस्था एंव अपराधों में अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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