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ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुराने मामलों में 3 दोषियों को मिली सजा

कानपुर देहात पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान को बड़ी सफलता मिली है। भोगनीपुर न्यायालय ने सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को दशकों पुराने तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है

अमन यात्रा ब्यूरो। कानपुर देहात पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान को बड़ी सफलता मिली है। भोगनीपुर न्यायालय ने सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को दशकों पुराने तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते इन पुराने मामलों में न्याय हो सका।

 

1. 28 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा

 

भोगनीपुर के रनियाँ डेरा निवासी शिवराम पुत्र कलके को 1997 के एक मारपीट के मामले में दोषी पाया गया। उसने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,000 का जुर्माना लगाया है।

 

2. 25 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सजा

 

बरौर थाना क्षेत्र के हिम्मतहार निवासी रमेशचन्द्र यादव को वर्ष 2000 में एक अवैध तमंचे और दो कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,000 का अर्थदण्ड लगाया है।

 

3. 24 साल पुराने चोरी के मामले में सजा

 

पुखरायाँ के अहरौली शेख निवासी शेखू उर्फ कोहिनूर खाँ को 2001 के एक चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया। उसने एक व्यक्ति की अटैची से ₹14,000 और जेवर चुराए थे। न्यायालय ने उसे भी न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,000 के जुर्माने से दण्डित किया है।

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