कानपुर देहात: गोवध मामले में आया फैसला, आरोपी को सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस को मिली बड़ी सफलता
कानपुर देहात: 05.08.1999 को अभियुक्त चाँद बाबू पुत्र हारुन निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक जिन्दा गाय व एक गाय की खाल बरामद होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त चांद बाबू पुत्र हारुन उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त चांद बाबू पुत्र हारुन उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 500/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया।
घटना का विवरण
दिनांक 05.08.1999 को अभियुक्त चाँद बाबू पुत्र हारुन उपरोक्त के कब्जे से एक जिन्दा गाय व एक गाय की खाल बरामद होने के सम्बन्ध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 687/1999 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम चाँद बाबू पुत्र हारुन निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था ।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त चाँद बाबू उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.01.2000 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर एवं अभियुक्त चाँद बाबू उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने अभियुक्त चाँद बाबू उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु #ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना सट्टी पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय
माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 17.02.2026 को अभियुक्त चाँद बाबू पुत्र हारुन निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 500/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त चाँद बाबू उपरोक्त को 15 दिवस साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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