यूपी: लव जिहाद पर बने कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी, कानून आज से लागू
यूपी में लव जिहाद पर अब सख्त कानून आ चुका है. शनिवार को प्रदेश की राज्यपाल ने इस अपनी मुहर लगा दी है.
कैबिनेट बैठक में पास हुआ था बिल
राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई. योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और लव जिहाद के कानून पर मुहर लग गई है. बैठक में पहले 21 प्रस्ताव पास हुए थे लेकिन धर्मांतरण के मामले पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ. बाद में फिर से चर्चा कर प्रस्ताव को पारित किया गया.
सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा
अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी. साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.