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कानपुर देहात में ऑपरेशन कन्विक्शन का असर नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आबिद को 10 साल की जेल

कोर्ट ने 70,000 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया, न भरने पर बढ़ेगी सजा।

कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करने और अश्लील फोटो वायरल कर धमकी देने वाले आरोपी आबिद खां को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। मिशन शक्ति 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे-13 बलात्संग कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

यह मामला सितंबर 2024 का है, जब झींझक कस्बे के पोरवाल गली निवासी आबिद खां ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया था। समझाने पर भी आरोपी नहीं माना और पीड़िता को अश्लील फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने लगा। मंगलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

पुलिस ने मात्र 16 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी के कारण गवाहों के बयान समय पर दर्ज हुए, जिससे आरोपी को सजा तक पहुँचाना संभव हो सका। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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