आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार: कानपुर देहात पुलिस की कार्रवाई
कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत कार्रवाई

- जांच के बाद धारा में बदलाव, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
कानपुर देहात: जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम और खुलासे के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, राजपुर थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक गंभीर मामले में नामित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
यह मामला 29 अक्टूबर, 2025 को अंकित सिंह की तहरीर पर थाना राजपुर में पंजीकृत हुआ था। अंकित ने आरोप लगाया था कि वीर सिंह, सुखविन्दर सिंह, त्रिवेणी सिंह और एक महिला द्वारा उन्हें और उनकी माँ के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी माँ को जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। इस संबंध में शुरू में मुअसं 99/2025 धारा 115(2)/352/123/3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा की गई विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा वादी अंकित सिंह की माँ को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था, जिससे आहत होकर उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, पुलिस ने मुकदमे में से धारा 123 बीएनएस हटाकर धारा 108 बीएनएस (आत्महत्या के लिए उकसाना) की बढ़ोतरी की।
इस महत्वपूर्ण धारा के जुड़ने के बाद, राजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सुखविन्दर सिंह उर्फ उदय प्रताप सिंह (उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी दमनपुर, राजपुर) को आज दिनांक 02 नवंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर छोलापुर से खोजा बिजहरा जाने वाले चौराहे से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इस मामले में नामित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही अभी भी जारी है।



