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कानपुर देहात में पत्नी के हत्यारे पति और जेठ को उम्रकैद

कानपुर देहात के भोगनीपुर में एक दर्दनाक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है।साथ ही दोनों पर 20.20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।मामला वर्ष 2016 का है।जब भोगनीपुर के सहावापुर गांव में ननखी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी

Story Highlights
  • कानपुर देहात कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • 2008 में जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट

पुखरायां।कानपुर देहात के भोगनीपुर में एक दर्दनाक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है।साथ ही दोनों पर 20.20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।मामला वर्ष 2016 का है।जब भोगनीपुर के सहावापुर गांव में ननखी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी।ननखी की शादी 2008 में नरेंद्र के साथ हुई थी।घटना के एक दिन पहले 22 मई को ननखी ने अपने भाई को फोन कर पति और जेठ द्वारा मारपीट की शिकायत की थी।इस पर उसके रिश्तेदार जिलेदार ने नरेंद्र को समझाने की कोशिश की,लेकिन कोई असर नहीं हुआ।अगले दिन 23 मई को ननखी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई।इसके बाद मृतका के भाई प्रताप सिंह ने भोगनीपुर में बहनोई नरेंद्र और उसके भाई श्रीप्रकाश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।अपर जिला जज अमित मालवीय की अदालत में चल रही सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नरेंद्र और श्रीप्रकाश को दोषी ठहराया।अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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