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कानपुर देहात : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

जनपद के बरौर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के एक मामले में, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13/पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त कासिम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

कानपुर देहात: जनपद के बरौर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के एक मामले में, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13/पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त कासिम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला मिशन शक्ति 5 और ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत त्वरित और प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

घटना और पुलिस की कार्यवाही यह घटना दिनांक 17.03.2023 की है, जब अभियुक्त कासिम पुत्र भूरा शाह निवासी ग्राम बरवा रसूलपुर ने वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तत्काल मु0अ0सं0 16/23 दर्ज किया। विवेचक ने गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए मुकदमे में धारा 376AB भादवि और 5M/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की। थाना बरौर पुलिस टीम, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने सतत एवं प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।

न्यायालय ने दिनांक 24.11.2025 को कासिम को दोष सिद्ध करते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस सजा को महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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