कानपुर देहात: पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवान कारावास, पढ़े पूरी रिपोर्ट
थाना सिकन्दरा में छह साल पहले हुई थी सनसनीखेज वारदात

कानपुर देहात: 04.11.2020 को अभियुक्त अशोक कुमार कटियार पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर अपने पिता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2, जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अशोक कुमार कटियार उपरोक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं ₹ 17,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
04.11.2020 को अभियुक्त अशोक कुमार कटियार पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर अपने पिता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 305/2020 धारा 302/201/504 भादवि0 व धारा 27/30 आयुध अधिनियम बनाम अशोक कुमार कटियार उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में नामित अभियुक्त अशोक कुमार कटियार उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.03.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त अशोक कुमार कटियार उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
पीड़ित को त्वरित न्याय व अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु #ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना सिकन्दरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एंव प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2, जनपद कानपुर देहात द्वारा आज दिनांक 18.03.2026 को अभियुक्त अशोक कुमार कटियार पुत्र स्व0 लालाराम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹ 17,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था व अपराधों में अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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