कानपुर देहात: होली पर्व के अवसर पर 03 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कानपुर देहात: जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर 2025 के माध्यम से वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2(1) में दिनांक 02 मार्च 2026 को होलिका दहन तथा दिनांक 04 मार्च 2026 को होली का राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है।
होली पर्व के पावन अवसर पर जनभावनाओं एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत दिनांक 03 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची में दिनांक 03 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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