कानपुर देहातउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

बेटियों की किस्मत चमकाएगी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: अब जन्म से स्नातक तक मिलेंगे 25,000 रुपये

जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की विस्तृत जानकारी साझा की।

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगाना है। सरकार इस योजना के जरिए समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर रही है, ताकि हर बेटी पढ़-लिखकर स्वावलम्बी बन सके।

योजना के तहत बेटियों को उनके जन्म से लेकर उच्च शिक्षा (स्नातक या डिप्लोमा) तक छह अलग-अलग श्रेणियों में कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

छह श्रेणियों में इस तरह मिलेगी आर्थिक मदद

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना के वेब पोर्टल पर प्रत्येक श्रेणी के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम श्रेणी में जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर 5,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी श्रेणी में एक वर्ष का पूर्ण टीकाकरण होने पर (1 से 2 वर्ष की आयु तक) 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तीसरी श्रेणी में कक्षा-1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये (आयु 5 से 8 वर्ष) और चौथी श्रेणी में कक्षा-6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये (आयु 10 से 13 वर्ष) की सहायता मिलती है।

वहीं, उच्च शिक्षा के लिए पांचवीं श्रेणी में कक्षा-9 में प्रवेश पर 5,000 रुपये और छठी श्रेणी में कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण कर स्नातक या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की बड़ी धनराशि प्रदान की जाती है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? जानें पात्रता की शर्तें

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में जैसे जुड़वा बच्चे होने पर या अनाथ बालिका को गोद लेने पर नियमों में कुछ छूट का प्रावधान भी है।

पात्र लाभार्थी योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल (mksy.up.gov.in) पर जाकर स्वयं, जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर-105) में संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़े- कानपुर देहात: पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में जिले भर में चला जागरूकता अभियान

Related Articles

AD
Back to top button