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 मदिरा की दुकानें होली के त्योहार के दृष्टिगत 08 मार्च को रहेंगी बन्द

जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया है.

कानपुर देहात : जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया है कि दिनांक 08.03.2023 को सायं 04:00 बजे तक होली पर्व (रंगोत्वस ) के मद्देनजर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, माडल शाप एवं समस्त सी०एल०-2 (देशी शराब के थोक बिक्री का अनुज्ञापन) एफएल-2 / एफ. एल. 2बी (विदेशी मदिरा एवं बीयर के थोक बिक्री के अनुज्ञापन) पूर्णतया बन्द रखने का आदेश देती हूँ। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

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