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कानपुर देहात: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को चार साल की जेल कोर्ट ने लगाया पांच हजार का जुर्माना

दोषी को 4 साल की जेल और 5,000 रुपये अर्थदंड, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास।

कानपुर देहात:  जनपद की गैंगेस्टर कोर्ट (एडीजे-05) ने शिवली पुलिस की प्रभावी पैरवी और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर एक शातिर अपराधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कड़े कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

यह पूरा मामला वर्ष 2021 का है। शिवली थाना क्षेत्र के देवीपुर निवासी रघुवीर पाल पुत्र रामलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था। यह गिरोह अपने निजी लाभ के लिए लगातार अपराध कर अवैध धन अर्जित कर रहा था। इस संबंध में 31 मई 2021 को शिवली थाने में धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उसी वर्ष नवंबर में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। गिरोह के एक अन्य सदस्य को पहले ही सजा हो चुकी है।

प्रदेश में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में लगातार पैरवी की। गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को समय पर कोर्ट के सामने पेश किया गया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी रघुवीर पाल को समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में कड़ा संदेश देते हुए सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।


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