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कानपुर देहात: घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने ठहराया दोषी, रनियां पुलिस की पैरवी से मिली सजा

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सीजेएम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ लगाया जुर्माना

कानपुर देहात: जनपद में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत रनियां थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में नामजद अभियुक्त मोहित उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामला 5 जनवरी 2026 का है, जब कानपुर नगर के ग्राम नगरा शरशौल निवासी मोहित उर्फ गोलू पुत्र राजेश कुमार विश्वकर्मा ने वादी के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की तहरीर पर रनियां थाने में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना करते हुए 24 फरवरी 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान थाना रनियां पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम अदालत ने अभियुक्त मोहित उर्फ गोलू को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


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