शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की नीति जारी, 19 जून तक करें आवेदन
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जारी किए कड़े निर्देश

कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रों का संदर्भ लेते हुए जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए गए हैं। इच्छुक और अर्ह शिक्षक अपने आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 19 जून 2026 को अपरान्ह 04:00 बजे तक अपने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
इस बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की नीति मुख्य रूप से मानवीय दृष्टिकोण और विशेष परिस्थितियों के आधार पर तैयार की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक वर्तमान जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। नीति के अनुसार, शिक्षक या शिक्षिका के स्वयं, उनके जीवनसाथी (Spouse) अथवा अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का सीएमओ प्रमाण पत्र अनिवार्य), कैंसर से पीड़ित होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, यदि पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो वांछित जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात कम होने की दशा में किसी एक का ट्रांसफर संभव हो सकेगा। अन्य किसी भी विषम परिस्थिति में केवल मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
जारी किए गए नियमों के तहत स्थानांतरण केवल ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग एवं नगर संवर्ग से नगर संवर्ग में ही किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए जिले में कार्यरत केवल नियमित शिक्षक ही पात्र होंगे और सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। शिक्षकों को कार्यमुक्त होने से पहले एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें वे स्वेच्छा से ट्रांसफर लेने के कारण नए कूटलचित जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रहने और भविष्य में पदोन्नति के लिए किसी भी प्रकार का दावा न करने की सहमति देंगे। इसके साथ ही, यदि जांच में किसी भी शिक्षक के दस्तावेज फर्जी या कूटरचित पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विकास खंड से प्राप्त सभी आवेदनों की गहनता से जांच करें और उन्हें प्रमाणित सूची के साथ 19 जून 2026 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इसके बाद जिला स्तर से सभी सही आवेदनों की जिप फाइल (Zip File) बनाकर 20 जून 2026 तक परिषद की निर्धारित ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। तय समय सीमा के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ये भी पढे- कानपुर देहात: शिवली में ससुरालियों ने गर्भवती महिला को मारपीट किया घायल,पति समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज



