स्वरोजगार का अवसर: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से मिलेगा ₹10 लाख तक का लोन
30 नवंबर तक ऑनलाइन करें आवेदन, ब्याज उपादान से मिलेगी बड़ी राहत

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान कर रही है।
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
ब्याज उपादान (Interest Subsidy) के लाभ
यह योजना उद्यमियों को ब्याज उपादान के रूप में बड़ी राहत देती है, जिसकी दरें वर्गानुसार भिन्न हैं:
- सामान्य वर्ग: लाभार्थी को पूँजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज में से केवल 4% ब्याज स्वयं वहन करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान ब्याज उपादान के रूप में 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 20% घटते क्रम में बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।
- आरक्षित वर्ग: आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और महिलाएँ) को पूँजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में 5 वर्षों तक उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- आयु सीमा: लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- वरीयता: आई.टी.आई. / तकनीकी योग्यता धारकों, परंपरागत कारीगरों, और सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- चयन: योजना के अंतर्गत पात्र उद्यमियों का चयन ऑन-लाइन स्क्रूटनी के माध्यम से किया जाएगा।
इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर दिनांक 30.11.2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (बैंक ऑफ इण्डिया के ऊपर), चिटिकपुर चौराहा, रनियां, कानपुर देहात में संपर्क कर सकते हैं या अधिकारी के सी.यू.जी. नंबर 9580503095 पर भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं।



