दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित "दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता" योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

- 15 जून तक जमा करें अनुदान प्रस्ताव, सात प्रकार की परियोजनाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता
कानपुर नगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित “दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता” योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदता एवं मानसिक रोग से ग्रसित दिव्यांगजनों को छोड़कर) से संबंधित सेवाओं के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत सात प्रकार की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इन परियोजनाओं में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे-केयर सेंटर/प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्तर के विशेष विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालय, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालय, कौशल विकास कार्यक्रम (अधिकतम चार एवं न्यूनतम दो ट्रेड) तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय संचालन शामिल हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद की प्रतिष्ठित एवं पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वे संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक अभिलेखों सहित अपने आवेदन/प्रस्ताव दिनांक 15 जून, 2026 तक उपलब्ध करा दें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में इच्छुक संस्थाएं किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, सेवायोजन कार्यालय परिसर, निकट गोल चौराहा, जी.टी. रोड, कानपुर नगर में संपर्क कर सकती हैं।



