रिटायर्ड दरोगा सहित तीन लोगों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जनपद न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के एक मामले में मृतका के ससुर रिटायर्ड दरोगा को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा

फतेहपुर। जनपद न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के एक मामले में मृतका के ससुर रिटायर्ड दरोगा को अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बतादें कि वादी अरुण कुमार ने अपनी बहन की शादी विवेक सिंह ग्राम हरवंशपुर थाना मलवां, जनपद फतेहपुर के साथ किया था। शादी के बाद से ही सभी ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग स्वरूप एक लाख रूपये की मांग करने लगे। मांग पूरी करवाने के लिए मृतका अर्चना को अक्सर प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग न होने पर ससुरालीजनों ने अर्चना को दिनांक 07 मई 2018 को शादी के तीन साल के अन्दर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। मृतका के बुरी तरह जलने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने घटना के बारे में बयान दिया था कि ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न करने पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। उसके बाद इलाज के दिया रान अर्चना की मौत हो गई।मृतका अर्चना के पति विवेक सिंह सहित सास रामप्यारी, ससुर राम सिंह पुत्र बैजनाथ निवासी हरवंश थाना मलवां निवासी रिटायर्ड दरोगा सहित सभी को अलग अलग 304 आईपीसी में प्रत्येक को आजीवन कारावास, धारा495आईपीसी में प्रत्येक को 02वर्ष का कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड एवं 4 डीपी एक्ट में प्रत्येक को एक वर्ष का कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दण्डित किया।



