जालौन: क्रिसमस और नववर्ष पर मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, देर रात तक खुलेंगी दुकानें
डीएम जालौन का आदेश: 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानों का बदला समय
जालौन। आगामी क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने मदिरा के शौकीनों और लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने शराब की फुटकर दुकानों की बिक्री के समय में अस्थायी बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। अब खास तारीखों पर जनपद की सभी शराब दुकानें देर रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी।
इन तारीखों पर लागू रहेगा नया समय
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, क्रिसमस के उत्सव पर 24 और 25 दिसंबर 2025 को तथा नववर्ष के अवसर पर 30 और 31 दिसंबर 2025 को मदिरा की बिक्री का समय बढ़ाया गया है। इन चार दिनों में जनपद जालौन की समस्त फुटकर मदिरा दुकानें अपने निर्धारित समय के स्थान पर प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
आबकारी आयुक्त के निर्देश पर हुआ फैसला
यह निर्णय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा जारी पत्र और शासन के आबकारी अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में लिया गया है। त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन और मांग को देखते हुए प्रदेश स्तर पर बिक्री समय में यह अस्थायी वृद्धि की गई है।
अव्यवस्था फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिक्री समय बढ़ने का अर्थ यह कतई नहीं है कि नियमों का उल्लंघन किया जाए। यदि किसी दुकान पर अव्यवस्था पाई जाती है या निर्धारित समय के बाद बिक्री होती है, तो संबंधित के खिलाफ त्वरित और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन के इस कदम से जहां फुटकर विक्रेताओं में उत्साह है, वहीं पुलिस और आबकारी विभाग को इन तारीखों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
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