कानपुर देहात: रूरा पुलिस की पैरवी लाई रंग: अवैध शराब के साथ पकड़े गए अभियुक्त शिवम को न्यायालय ने किया दंडित
जनपद कानपुर देहात में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन को एक और बड़ी सफलता मिली है।
अकबरपुर/रूरा, कानपुर देहात। जनपद कानपुर देहात में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना रूरा पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने अवैध शराब के एक पुराने मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में पुलिस का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पूरा मामला 03 जनवरी 2024 का है जब रूरा पुलिस ने सिठमरा निवासी शिवम कुमार पुत्र संतोष कुमार के कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद की थी। इस संबंध में थाना रूरा पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई और वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर 28 फरवरी 2024 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के दिशा निर्देशानुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में इस मामले की निरंतर और प्रभावी पैरवी की गई। सही तथ्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम-02 जनपद कानपुर देहात की अदालत ने 08 अप्रैल 2026 को अभियुक्त शिवम कुमार को दोषी ठहराया।
माननीय न्यायालय ने दोषी शिवम कुमार को न्यायालय उठने तक की सजा और 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की इस सक्रियता और त्वरित कानूनी कार्यवाही की क्षेत्र में सराहना हो रही है।



