कानपुर देहात में ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर, अवैध हथियार के साथ पकड़े गए दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा
थाना बरौर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी से आरोपी सलीम को मिली जेल और अर्थदंड की सजा
कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन को कानपुर देहात में एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना बरौर क्षेत्र के एक पुराने मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की सटीक पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की है। यह निर्णय क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
यह मामला साल 2010 का है, जब 27 मार्च को पुलिस ने ग्राम वरवा रसूलपुर के रहने वाले सलीम पुत्र अब्दुल शकूर को एक अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस बरामदगी के बाद थाना बरौर पर मुकदमा अपराध संख्या 36/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की।
विवेचक द्वारा मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए गवाहों और वादी के बयानों के आधार पर पुख्ता साक्ष्य जुटाए गए। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए महज कुछ ही दिनों के भीतर 3 मई 2010 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी गई थी।
इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर चल रहे अभियान का बड़ा योगदान रहा। उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना बरौर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल द्वारा अदालत में लगातार और प्रभावी पैरवी की गई। सही तथ्यों और गवाहों को समय पर कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिससे आरोपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।
अदालत में पेश किए गए मजबूत सबूतों और गवाहों के बयानों के दबाव में अभियुक्त सलीम ने आखिरकार अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर, कानपुर देहात ने 1 जून 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने सलीम को दोषी ठहराते हुए उसके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 15 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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