ऑपरेशन कन्विक्शन की कामयाबी: पार्क की जमीन पर मूर्ति लगाने के 4 दोषी सिद्ध, ₹500 का जुर्माना
पुखरायां में 2016 के विवादित मामले में आया फैसला, भोगनीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

कानपुर देहात: कानपुर देहात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष ने एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए चार अभियुक्तों को न्यायालय से दोषसिद्ध कराया है। यह फैसला सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा और सौहार्द बिगाड़ने से जुड़े मामले में आया है।
यह मामला दिनांक 06.01.2016 का है। अभियुक्तगण दुलारे, रविकुमार बाल्मीकि, सुनील बाल्मीकि और नीरज ने मान्यवर काशीराम पार्क सामुदायिक केंद्र पुखरायां की जमीन पर बिना किसी सूचना या अनुमति के वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया था, जिससे सौहार्द बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वादी डॉ. सीता राम एयद की तहरीर पर इन अभियुक्तों के खिलाफ धारा 447 (अतिक्रमण) भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के बाद दिनांक 10.04.2016 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत, थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार और प्रभावी पैरवी की। सही तथ्यों और गवाहों की गवाही को माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूती से पेश किया गया।
माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर (जूनियर मजिस्ट्रेट) ने दिनांक 11.12.2025 को चारों अभियुक्तों—दुलारे, रविकुमार बाल्मीकि, सुनील बाल्मीकि और नीरज—को दोष सिद्ध ठहराया।
न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को जेल में बिताई गई सजा की अवधि और ₹500-₹500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1-1 सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने कहा कि यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



