कानपुर देहातउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

ऑपरेशन कन्विक्शन: कानपुर देहात में अवैध असलहा रखने वाले अपराधी को न्यायालय ने सुनाई सजा

दोषी को कारावास के साथ 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

कानपुर देहात में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े गए अभियुक्त रिषभ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की दिशा में पुलिस के कड़े रुख को दर्शाता है।

घटना 8 दिसंबर 2025 की है, जब मूसानगर थाना क्षेत्र के लोहाई मोहल्ला निवासी रिषभ को भोगनीपुर पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना भोगनीपुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस इस मामले में तेजी से कानूनी कार्रवाई कर रही थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचक ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना की और मात्र 21 दिनों के भीतर 29 दिसंबर 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन विभाग ने मिलकर न्यायालय में गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया। पुलिस की इस सटीक घेराबंदी के आगे अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

गुरुवार, 26 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय ए.सी.जे. (जे.डी.-02) जनपद कानपुर देहात ने अपना निर्णय सुनाया। अभियुक्त रिषभ द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

ये भी पढ़े-  कानपुर देहात: “सेवा संस्था”की सार्थक पहल, अब प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को होगी आंखों की निःशुल्क जाँच

Related Articles

AD
Back to top button