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डेरापुर थाना क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 10 साल की सजा

अगस्त 2021 में चाकू की नोक पर दिया गया था घटना को अंजाम।

कानपुर देहात: कानपुर देहात की एडीजे-15 अदालत ने साल 2021 के एक दुष्कर्म मामले में आरोपी पंकज को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है।

मामला 28 अगस्त 2021 का है, जब हरदोई जिले के पिहानी निवासी पंकज ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर डेरापुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हैवानियत की थी। आरोपियों ने पीड़िता को चाकू दिखाकर और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर डेरापुर पुलिस ने धारा 452, 376D, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के चलते विवेचक ने महज तीन महीनों के भीतर 25 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार ने इस मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों को समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे आरोपी का दोष सिद्ध होना सुनिश्चित हो सका।

शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी पंकज को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कड़े फैसले समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने में मददगार साबित होंगे।

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