कानपुर देहात: 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में फैसला, अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा
रूरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से महिपाल सिंह दोषी करार, कोर्ट ने लगाया 1,000 रुपये का जुर्माना
कानपुर देहात। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कानपुर देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते करीब 18 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त महिपाल सिंह को दोषी करार दिया है। एसीजेएम कोर्ट-1, कानपुर देहात ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला 7 जुलाई 2008 का है। थाना रूरा पुलिस ने रामपुर निवासी महिपाल सिंह के कब्जे से दो अवैध जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इस संबंध में थाना रूरा में मुकदमा अपराध संख्या 198/2008, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचक ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 11 अगस्त 2008 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे दोषी ठहराया गया।



