मिशन शक्ति 5.0 की बड़ी जीत: छेड़छाड़ कर छत से फेंकने वाले अपराधी को 5 साल का कठोर कारावास
कानपुर देहात कोर्ट ने अखिलेश सोनकर को ₹13,000 के जुर्माने सहित सुनाई सज़ा; गजनेर पुलिस की 'ऑपरेशन कन्विक्शन' पैरवी सफल

कानपुर देहात: जनपद कानपुर देहात में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को त्वरित सज़ा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति 5.0’ अभियान को आज एक बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ने छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास के आरोपी अखिलेश सोनकर को दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।
यह थी सनसनीखेज़ घटना
घटना 22 दिसंबर 2022 की है। अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर (उर्फ लालजी), निवासी जसवापुर, थाना गजनेर, ने वादी की भाभी/पीड़िता के घर की छत पर चढ़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो अभियुक्त ने उसे बेरहमी से छत से नीचे फेंक दिया। इस गंभीर कृत्य के संबंध में, थाना गजनेर में तत्काल मु0अ0सं0 258/2022 धारा 307/354/452 आईपीसी (अब बीएनएस) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस और अभियोजन की त्वरित व सशक्त पैरवी
मामले की गंभीरता को देखते हुए, विवेचक ने अत्यंत गुणवत्तापूर्ण विवेचना की। वादी और गवाहों द्वारा दिए गए वास्तविक तथ्यों और गवाहियों के आधार पर साक्ष्य संकलन किया गया। इसके उपरांत, अभियुक्त अखिलेश सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र 24 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत, थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने सतत और प्रभावी पैरवी की। सही तथ्यों पर गवाहों की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय
माननीय न्यायालय ADJ/FTC-1, जनपद कानपुर देहात, द्वारा आज इस जघन्य अपराध पर निर्णय सुनाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त अखिलेश सोनकर को दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और ₹13,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 5 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय का यह कठोर निर्णय समाज में महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जो मिशन शक्ति की सार्थकता को सिद्ध करता है।
ये भी पढ़े- कानपुर देहात: मेले में अश्लील गाना गाने और भद्दे इशारे करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सज़ा



