ऑपरेशन कन्विक्शन: भोगनीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अवैध असलहा रखने वाले अभियुक्त को सजा
इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 509/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कानपुर देहात पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना भोगनीपुर से संबंधित एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने अवैध असलहा रखने के दोषी को सजा सुनाई है।
17 साल पुराने मामले में आया फैसला
यह मामला 14 दिसंबर 2009 का है, जब भोगनीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त अजीत कुमार पाण्डेय (पुत्र परमेश्वर पाण्डेय, निवासी बक्सर, बिहार) को एक अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 509/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मात्र 4 दिनों के भीतर 18 दिसंबर 2009 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी थी।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशों पर थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में विशेष रुचि ली। गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश करने और साक्ष्यों को मजबूती से रखने का परिणाम यह रहा कि अभियुक्त को अपना जुर्म स्वीकार करना पड़ा। कोर्ट में पेश किए गए वैज्ञानिक और चश्मदीद साक्ष्यों के आगे अभियुक्त की दलीलें टिक नहीं सकीं।
न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त अजीत कुमार पाण्डेय को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने की दिशा में पुलिस की इस सक्रिय पैरवी को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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