कानपुर देहात: अवैध तमंचा बरामदगी मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड
ऑपरेशन कन्विक्शन: रसूलाबाद पुलिस की पैरवी पर जेएम-प्रथम कोर्ट ने सुनाया निर्णय
कानपुर देहात: रसूलाबाद थाना क्षेत्र में करीब 21 साल पहले अवैध असलहा व कारतूस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को अदालत ने सजा सुनाई है। जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय जेएम-प्रथम कानपुर देहात ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर 5 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 18 दिसंबर 2005 का है, जब पुलिस ने महेन्द्र कुमार उर्फ जनरेटर (निवासी ग्राम कस्तूरीपुरवा, थाना रूरा) के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना रसूलाबाद पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 23 जनवरी 2006 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
प्रदेश भर में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत रसूलाबाद पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर जेएम-प्रथम कोर्ट ने फैसला सुनाया।



