कानपुर देहात: गजनेर में ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर 21 साल पुराने मामले में दोषी को सजा
जातिसूचक शब्द और मारपीट के आरोपी पर कानून का शिकंजा कोर्ट ने सुनाई सजा
कानपुर देहात: जनपद कानपुर देहात में गंभीर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गजनेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साल 2005 के एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मामला 13 मई 2005 का है जब अभियुक्त महेन्द्र सिंह निवासी भुसई पुरवा मोहाना ने वादी के साथ जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस घटना के बाद थाना गजनेर में एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य संकलन किया और अगस्त 2005 में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन विभाग द्वारा इस मामले में सतत और प्रभावी पैरवी की गई। गवाहों की समय पर गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त महेन्द्र सिंह को दोष सिद्ध पाया। अदालत ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में उसे 3 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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