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कानपुर देहात : नाबालिग से हैवानियत करने वाले धर्मेंद्र को अदालत ने दी ऐसी सजा कि कांप उठेगी रूह

अकबरपुर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर, दोषी को उम्रकैद और सवा लाख रुपये का भारी जुर्माना

कानपुर देहात की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बेहद संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ भारी जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला 6 मई 2025 को अकबरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वादी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के आरोप में कुम्भी निवासी धर्मेंद्र उर्फ पुराने पुत्र जगदीश यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

अकबरपुर पुलिस के विवेचक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण जांच की और 3 जून 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। शासन के निर्देश पर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस को प्राथमिकता पर लिया गया।

कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने हर तारीख पर प्रभावी पैरवी की और गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-15 कोर्ट ने धर्मेंद्र उर्फ पुराने को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1,20,000 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।


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