विद्यालय अवधि में स्कूल नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक
स्कूल के समय अब किसी भी टीचर को अपनी समस्याएं या फिर अन्य कार्य को लेकर बीएसए कार्यालय, बीआरसी, बैंक या अन्य जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब विद्यालय अवधि के दौरान शैक्षिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाएंगे। परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने फरमान जारी किया है

- विद्यालय के कार्य से भी बाहर जाने पर पाबंदी
राजेश कटियार,कानपुर देहात।स्कूल के समय अब किसी भी टीचर को अपनी समस्याएं या फिर अन्य कार्य को लेकर बीएसए कार्यालय, बीआरसी, बैंक या अन्य जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब विद्यालय अवधि के दौरान शैक्षिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाएंगे। परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने फरमान जारी किया है। विशेष परिस्थितियों में ज्यादा जरूरी काम होने पर ही खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर ही विद्यालय छोड़ा जा सकेगा। बीएसए ने बताया कि विद्यालय समय में शिक्षकों के बाहर जाने से विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था एवं विद्यालय के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। स्कूल के समय बीएसए या एबीएसए दफ्तर में कोई अध्यापक अध्यापिका मिले तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हमने 4 जुलाई से हिदायत दी है कि विद्यालय अवधि में कोई भी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक शिक्षामित्र या अनुदेशक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में किसी भी कार्य के लिए नहीं जाएंगे। इस दौरान मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी
होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि शिक्षक व शिक्षिकाएं विद्यालय अवधि में किसी भी कार्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। सभी शिक्षकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।



