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कानपुर देहात: वर्ष 2016 के चरस बरामदगी मामले में आरोपी को हुई कड़ी सजा

2 माह के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये का अर्थदंड

कानपुर देहात: 10.01.2016 को अभियुक्त रज्जन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम निबियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर के कब्जे से अवैध चरस बरामद होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 02 माह के कठोर कारावास की सजा व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।

घटना का विवरण
दिनांक 10.01.2016 को अभियुक्त रज्जन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम निबियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर के कब्जे से अवैध चरस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 07/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रज्जन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया।

पुलिस की त्वरित कार्यवाही
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में अभियुक्त रज्जन उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 01.04.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त रज्जन उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु #ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय
माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 06.03.2026 को अभियुक्त रज्जन पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम नंगापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम निबियाखेड़ा थाना सजेती जनपद कानपुर नगर को दोष सिद्ध करते हुए 02 माह के कठोर कारावास की सजा व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड़ अदा न करने की दशा में अभियुक्त रज्जन उपरोक्त को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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