कानपुर देहातउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित

योजना के लाभार्थी बनने हेतु आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना आवश्यक है।

कानपुर देहात: मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ ऐसे मत्स्य पालक / मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को प्राप्त होगा, जो परम्परागत रूप से मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित हों, अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे आजीविका अर्जित करता हो। योजना के लाभार्थी बनने हेतु आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना आवश्यक है।

ये भी पढ़े- टेट परीक्षा की तैयारी में जुटे शिक्षक फॉर्म आने का बेसब्री से कर रहे इंतजार, गहरी नींद में सोए हुए हैं जिम्मेदार

इच्छुक पात्र व्यक्ति विभागीय पोर्टल www.fisheries.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत दैवीय आपदा सहायता, चिकित्सा सहायता, वैवाहिक सहायता, शिक्षा सहायता संबंधित योजनाओं हेतु पोर्टल खुला है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में मत्स्य विभाग, कानपुर देहात कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

AD
Back to top button