कानपुर देहात: नए साल और आगामी त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू, हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई
एडीएम अमित कुमार ने जारी की निषेधाज्ञा, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने और लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी
कानपुर देहात। नववर्ष और आगामी प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत जनपद की सभी सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 की सुबह से 16 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम अमित कुमार ने बताया कि जनवरी माह में नववर्ष, मो. हजरत अली जन्म दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाने हैं। लोक व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार, जनपद में कोई भी व्यक्ति या संगठन सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इससे छूट दी गई है।
निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हथियार, विस्फोटक या धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। छतों पर कंकड़, पत्थर या खाली बोतलें जमा करने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। साथ ही, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा और दिन में भी मानक के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म पर किसी भी धर्म या महापुरुष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन कर बाइक पर हुड़दंग करने या वाहनों की छत पर यात्रा करने पर भी रोक है। एडीएम ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत जेल और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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