जालौन में गोमांस तस्करी गैंगस्टर की 168 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क के आदेश, प्रशासन का सख्त एक्शन
गैंगस्टर एक्ट के तहत भारी कार्रवाई, अवैध गोमांस तस्करी गिरोह की संपत्तियों पर सख्ती

जालौन। जिला प्रशासन ने गोमांस तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर और उसके गिरोह की लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर और पुलिस अधीक्षक जालौन की रिपोर्ट तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया है।
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों और अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए मोटा पैसा कमाया तथा उसी अवैध धन से संपत्तियां खरीदी गईं।
मुख्य संपत्ति बिजनौर में आरोपी द्वारा बिजनौर के ग्राम याकूबपुर में खरीदी गई भूमि और निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया। कुल मूल्य 168.13 करोड़ रुपये आंका गया। जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई पाई गई। इसलिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी और अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रशासन का उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना और जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। यह कार्रवाई संगठित अपराधियों के लिए साफ संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।



