कानपुर देहात: शिवली में गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी कामयाबी
एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी रिहान को भेजा 1 साल के कठोर कारावास में, ठोका भारी जुर्माना

शिवली: अभियुक्त रिहान खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम मलिकपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात के कब्जे से अवैध गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर अभियोग पंजीकृत किये गये । जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
घटना का विवरण
रिहान खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम मलिकपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात के कब्जे से दिनांक 20.07.2018 को 01 किलो 500 ग्राम एवं दिनांक 22.08.2021 को 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर क्रमशः मु0अ0सं0 266/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 396/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रिहान खान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचनाएं निस्तारित कर मुकदमों में नामित अभियुक्त रिहान खान उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमशः दिनांक 12.10.2018 व दिनांक 20.10.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों एवं अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त रिहान खान उपरोक्त को दोषी ठहराया गया।
अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय
माननीय न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट , जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 03.08.2026 को अभियुक्त रिहान खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम मलिकपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात को उपरोक्त दोनों अभियोगों में दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि को समायोजित करते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड़ अदा न करने की दशा में अभियुक्त रिहान खान उपरोक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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