कानपुर देहात: 13 साल पुराने दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 1.34 लाख का जुर्माना
वर्ष 2013 में घर में घुसकर किया था हमला व दुष्कर्म

कानपुर देहात। जनपद के थाना भोगनीपुर क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 में हुए एक चर्चित दुष्कर्म और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 कानपुर देहात ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और भारी अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
बहेरी खुर्द के रहने वाले हैं दोनों दोषी
मामला 6 मई 2013 का है, जब थाना भोगनीपुर के बहेरी खुर्द निवासी भूपनारायण पुत्र मोहन लाल और संतोष कटियार पुत्र मेवा लाल ने पीड़ित महिला के घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 307, 323, 376डी, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई 2013 को ही अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में लगातार मजबूत पैरवी की। अदालत के सामने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया गया।
अर्थदंड न देने पर भुगतनी होगी 9 माह की अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद भूपनारायण और संतोष कटियार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ ₹1,34,000-1,34,000 का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 9 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिहाज से कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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